सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जरूरी नहीं है आधार कार्ड बनाना
http://www.tehelka.com/aadharcarduid/
http://tnews.in/ap-news/aadhar-cards-compulsory-says-supreme-court
http://zeenews.india.com/news/nation/aadhar-cards-not-compulsory-supreme-court_878540.html
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वनकांक्षी योजना आधार कार्ड को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बतौर पहचान मानने से इंकार कर दिया है. इसी के साथ हर नागरिक को पहचान देने वाला आधार कार्ड बनवाना अब अनिवार्य नहीं है. यह बात खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही है. सरकार ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड बनाने का फैसला लोगों की इच्छा पर है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी अवैध नागरिक का आधार कार्ड न बने. इसके साथ ही अदालत ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जरूरी सेवाओं जैसे एलपीजी कनेक्शन, टेलीफोन वगैरह के लिये आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है.
कोर्ट ने यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया. पहले कई चीजों के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी था और जिनके पास आधार कार्ड नहीं था उन्हें परेशानी हो रही थी.
गौरतलब है कि इसके पहले केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पर कहा था कि सरकारी सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया गया है. चाहे मामला एलपीजी का हो या कुछ और.
पहले खबरें थीं कि रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी आधार कार्ड से जुड़े बैंक एकाउंट में आएगी. सब्सिडी की राशि तभी एकाउंट में आएगी, जब आपने आधार कार्ड बनवाकर अपने बैंक अकाउंट से उसे लिंक कराया होगा. यह भी बात सामने आ रही थी कि आधार कार्ड न होने पर बाजार मूल्यक पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा. सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति एलपीजी के मसले पर ही थी जो कोर्ट के फैसले के बाद अब दूर हो गई है.
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http://zeenews.india.com/news/nation/aadhar-cards-not-compulsory-supreme-court_878540.html
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वनकांक्षी योजना आधार कार्ड को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बतौर पहचान मानने से इंकार कर दिया है. इसी के साथ हर नागरिक को पहचान देने वाला आधार कार्ड बनवाना अब अनिवार्य नहीं है. यह बात खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही है. सरकार ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड बनाने का फैसला लोगों की इच्छा पर है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी अवैध नागरिक का आधार कार्ड न बने. इसके साथ ही अदालत ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जरूरी सेवाओं जैसे एलपीजी कनेक्शन, टेलीफोन वगैरह के लिये आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है.
कोर्ट ने यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया. पहले कई चीजों के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी था और जिनके पास आधार कार्ड नहीं था उन्हें परेशानी हो रही थी.
गौरतलब है कि इसके पहले केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पर कहा था कि सरकारी सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया गया है. चाहे मामला एलपीजी का हो या कुछ और.
पहले खबरें थीं कि रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी आधार कार्ड से जुड़े बैंक एकाउंट में आएगी. सब्सिडी की राशि तभी एकाउंट में आएगी, जब आपने आधार कार्ड बनवाकर अपने बैंक अकाउंट से उसे लिंक कराया होगा. यह भी बात सामने आ रही थी कि आधार कार्ड न होने पर बाजार मूल्यक पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा. सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति एलपीजी के मसले पर ही थी जो कोर्ट के फैसले के बाद अब दूर हो गई है.
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